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Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana: इस योजना के तहत राजस्थान सरकार हर महीने देगी 3000 रुपए की पेंशन, जानिए कैसे ले इसका लाभ

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 3000 रुपए प्रति माह पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस योजना की पात्रता को पूरा करना होगा।

इस योजना की पात्रता रखने वाले लोगो को इस योजना के तहत 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाएगी। भजन लाल सरकार ने केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर ही मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को शुरू करने की घोषणा की है।

इस योजना के तहत राजस्थान के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, लोक कलाकारों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3 हजार रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। भजन लाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर एक महत्वपूर्ण योजना शुरू करने जा रही है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताने वाले है, आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की पात्रताए

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत निम्न पात्रताए रखी गई है-

  • मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत राजस्थान के मूल निवासी को ही लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत राजस्थान के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत 41 से 45 वर्ष की उम्र तक के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाएगी।
  • इस योजना के तहत व्यक्ति को हर महीने 100 रुपए जमा करवाने होंगे।
  • जिन लोगो की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम हे वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
  • इसके साथ ही नागरिक का केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरुरी है।
  • आयकरदाता, एनपीएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी योजना, कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
  • यह पेंशन वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त होगी।
  • इस योजना के तहत 60 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाने पर पति/ पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी।

पीएम विश्वकर्मा योजना को छोड़ने के विकल्प

– यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक की पत्नी/ पति को इस योजना के तहत जमा की गई राशि को ब्याज सहित दी जाएगी।

– आवेदक के 60 साल से पहले निःशक्त हो जाने पर जमा राशि और ब्याज राशि दी जाएगी। सरकार द्वारा जमा कराया अंशदान पेंशन निधि में जमा होगा।

– 60 वर्ष की आयु से पहले और 10 वर्ष के भीतर इस योजना को छोड़ने पर पेंशन निधि का वास्तविक ब्याज अथवा बचत खाते की ब्याज के आधार पर ब्याज राशि मूलधन में जोड़कर दी जाएगी।

– तीन वर्ष के लोक इन पीरियड के बाद और 10 वर्ष से पहले यदि कोई इस योजना से बहार निकलना चाहे तो जमा राशि के साथ बचत खाते में मिलने वाले ब्याज के साथ ब्याज दिया जाएगा।

निष्कर्ष

इस आर्टिकल में Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana 2024 से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। निरंतर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सप्प या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते है।

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