WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana 2024: नई घोषणा! राजस्थान सरकार इस योजना के तहत देगी 3000 रुपए की पेंशन, जानिए पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया

राजस्थान सरकार किसानो, महिलाओ, श्रमिकों और युवाओ के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन कर रही है। इसके अलावा समय- समय पर नई नई योजनाओ की घोषणा भी करती रहती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने एक ओर योजना की नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है।

इस योजना के तहत 41 से 45 वर्ष तक के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। भजन लाल सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ पर श्रमिकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर ही सीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी योजना भी कुछ इसी तरह की है लेकिन इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिकों को लाभ दिया जाता है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवश्यक पात्रताओं को पूरा करना होगा। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको सभी आवश्यक पात्रता की जानकारी देने वाले है। राज्य सरकार ने श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को आर्थिक सहयता देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना- पात्रताए

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए निम्न पात्रताए रखी गई है-

– इस योजना का लाभ केवल 41 से 45 वर्ष के उम्र के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को ही दिया जाएगा।

– इस योजना का लाभ 15 हजार रूपए से कम मासिक आय के लोगो को ही लाभ दिया जाएगा।

– इसके साथ ही आवेदक का पंजीकरण केंद्र सरकार की ई- श्रम पोर्टल में हुआ हो।

– एनपीएस, राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति और आयकरदाता इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

– इस योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी को ही दिया जाएगा।

– इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज होने चाहिए।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की मुख्य बाते

– इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा हर माह पात्र व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी।

– इस योजना के तहत 41 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्ति ही अपना आवेदन कर सकते है।

– इस योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को हर महीने 100 रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा।

– विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल व्यक्ति की 60 साल की उम्र के बाद मृत्यु हो जाने पर पति या पत्नी को आधी पेंशन दी जाएगी।

– इस योजना का लोक इन पीरियड 3 साल का रहेगा और यदि कोई व्यक्ति 3 साल के लोक इन पीरियड के बाद और 10 साल से पहले इस योजना को बंद करवाना चाहता है तो उसे जमा राशि के साथ ही बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज राशि भी दी जाएगी।

– आवेदक के 60 साल से पहले निःशक्त हो जाने पर पेंशन निधि में जमा वास्तविक ब्याज और मूल राशि निकाली जा सकेगी।

– सरकार द्वारा करवाया गया अंशदान पेंशन निधि में जमा रहेगा।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-

– आधार कार्ड

– मूल निवास प्रमाण पत्र

– बैंक पास बुक

– श्रमिक कार्ड

– पासपोर्ट साइज फोटो

– राशन कार्ड

– मोबाइल नंबर आदि।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे?

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना मे आवेदन करने के लिए आप हमारे निम्न स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो-

– इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करना होगा।

– यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के लिंक पर क्लीक करना होगा।

– क्लीक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।

– इस आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है।

– इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर लेने है।

– अंत में आपको सब्मिट के विकल्प पर क्लीक कर लेना हे।

Leave a Comment